सिर्फ 100 रु. में इन 3 जगहों से ले सकते हैं बंदूक का लाइसेंस, जानें इसकी पूरी प्रॉसेस

भारत में बंदूक का लाइसेंस आर्म्स एक्ट 1959 के तहत दिया जाता है। इंडिया में रहने वाले सिटीजन सिर्फ NBP गन (नॉन प्रॉहिबिटेड बोर) के तहत बंदूक ले सकते हैं। इस एक्ट के तहत कोई भी सिटीजन अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक का लाइसेंस ले सकता है। हम बता रहे हैं गन लाइसेंस लेने की पूरी प्रॉसेस। 

फॉर्म ए डाउनलोड करना होगा
लाइसेंस लेने के लिए आपको फॉर्म ए भरना होगा। इसे आप www.mha.nic.in/ArmsLicence से डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में मिलने वाले सभी लाइसेंस के लिए इसी फॉर्म का यूज किया जाता है। सभी सपोर्टिंग डॉक्युमेंट के साथ इस एप्लीकेशन को आर्म लाइसेंसिंग ऑफिस में जमा करना होता है। यह ऑफिस (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिशनर या पुलिस कमिशनर) में हो सकता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको पता करना होगा कि कहां आवेदन जमा होते हैं। 

कौन-कौन से डॉक्युमेंट लगाना होते हैं
एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ ही लाइसेंसिंग अधिकारी दूसरे कई डॉक्युमेंट्स की डिमांड कर सकता है। आर्म लाइसेंस की जरूरत और नेचर के हिसाब से भी डॉक्युमेंट्स बुलवाए जा सकते हैं। प्रोहिबिटेड बोर (PB) हथियारों को देने के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय है। जबकि नॉन प्रोहिबिटेड बोर (NPB) आर्म्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा जारी किए जाते हैं।

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